दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास और अर्थदंड

Rohit Nage

इटारसी। रामपुर थाने में दर्ज दुष्कर्म के एक प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष का कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला लगभग दो वर्ष पुराना है।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि फरियादिया की उम्र लगभग 16 साल है। उसने बताया कि एक साल पहले उसने पढ़ाई छोड़ दी है। आरोपी संतोष यादव ने जब वह घर में अकेली थी, मम्मी पापा खेत पर मजदूरी करने गये थे, तभी घर में घुस आया और जबरदस्ती उसकी मर्जी के बिना मेरे साथ बुरा काम किया। जब उसके मम्मी-पापा मजदूरी करने जाते थे, तब संतोष यादव उसे अकेला देखकर घर में आता था और मेरे साथ बुरा काम (बलात्कार) करता था। संतोष यादव उसे धमकी दी थी कि अगर ये बात किसी को बताई तो उसे व उसके परिवार को जान से खत्म कर देगा। आरोपी ने 28 मार्च 21 को शाम 4 बजे जबरदस्ती उसे गांव के पीछे जंगल में ले गया और बलात्कार किया था। फरियादिया ने घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी तो अभियोक्त्री ने अपने पिता के साथ थाना- रामपुर गुर्रा में जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी।

पुलिस ने प्रकरण को विवेचना में लिया और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट नर्मदापुरम के समक्ष पेश किया। विचारण दौरान न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों और दस्तावेज के आधार पर आरोपी को धारा- 376 (3) भादवि में दोषी पाया। प्रकरण में शासन की ओर से प्रकरण में अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी लखन सिंह भवेदी ने सशक्त पैरवी की। आरोपी को कोर्ट ने धारा-376(3) भादवि में 20 वर्ष का कारावास व 2000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया है।

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