दो आरोपी दोषमुक्त
सोहागपुर/राजेश शुक्ला। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष सैनी (Santosh Saini) की अदालत ने शुक्रवार को निर्णय पारित करते हुए बलात्कार (Rape) के मामले में संजू उर्फ संजय बंसोड़ पिता हरिपाल उम्र 22 वर्ष हाल निवासी सुभाष वार्ड सोहागपुर को 10 वर्ष के कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन की कहानी के अनुसार घटना 5 अप्रेल 2016 शाम साढ़े पांच बजे ग्राम समनापुर की है। मृतिका घर पर अकेली थी। शाम 7 बजे करीब मृतिका की मां जब खेत से घर लौटी तो उसने मृतिका को घर के मियार पर फांसी पर लटका देखा था। मृतिका के गले गाल एवं जांघ पर खरोच के निशान थे। मृतिका के पिता की ओर से मृत्यु की सूचना पुलिस थाने में दी गई थी। पीएम रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु गला दबाने से होना बताया गया था एवं बलात्कार होने की बात सामने आई थी। मर्ग जांच में यह बात सामने आई कि घटना दिनांक को मृतिका के साथ दोपहर 2 बजे के करीब झाड़ियों में संजय उर्फ संजू बसोड़ के द्वारा बलात्कार किया गया था। पुलिस ने मर्ग जांच के बाद तीन आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया था। इसी के साथ साक्षियों ने दो अन्य आरोपियों सुग्रीव गौड़ एवं मनोज उईके दोनों निवासी समनापुर को घटना दिनांक को मृतिका के घर से आते जाते देखा था।बाद में डीएनए जांच में मृतिका के साथ बलात्कार होने की पुष्टि की गई थी। अभियोजन की ओर से पैरवी एजीपी शंकरलाल मालवीय ने की है। एजीपी ने बताया अभियोजन ने न्यायालय में 30 साक्षियों का परीक्षण कराया गया है। अदालत ने दो आरोपियों सुग्रीव एवं मनोज को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है, परंतु आरोपी संजय और संजू बसोड़ को भारतीय दंड विधान की धारा 376 (1) में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड का निर्णय पारित किया है।