नर्मदापुरम। किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए पंजीयन अब 5 मार्च तक किया जा सकता है। पूर्व में यह पंजीयन 28 फरवरी तक किया जाना था।
खाद्य विभाग ने बताया कि गेहूं विक्रय के लिए किसान पंजीयन स्वयं के मोबाइल, कम्प्यूटर, ग्राम पंचायतों के सुविधा केन्द्र, सहकारी समिति, महिला स्व-सहायता समूह, एफपीओ, एफपीसी केन्द्रों पर नि:शुल्क पंजीयन किया जा रहा है। इसके अलावा एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोकसेवा केन्द्रों पर निजी व्यक्तियों द्वारा साइबर कैफे पर 50 रुपए शुल्क जमा कराकर 5 मार्च तक पंजीयन करवा सकते है। सिकमी, बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन सहकारी समिति, महिला स्व-सहायता समूह, एफपीओ, एफपीसी केंद्रों पर किए जाएंगे।
खाद्य विभाग ने बताया कि किसानों का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जब भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। दस्तावेजों में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। गेहूं पंजीयन के लिए आधार नम्बर का वेरिफिकेशन लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि किसान के परिवार में जिन सदस्यों के नाम भूमि होगी वे सभी अपना पृथक-पृथक पंजीयन कराएं। किसान भूमि अगर अन्य जिले में है तो उस जिले में पंजीयन कराया जाएगा। किसानों को फसल बेचने के लिए एसएमएस की अनिवार्यता: को समाप्त कर दिया गया है। फसल बेचने के लिए किसान निर्धारित ई-पंजीयन पोर्टल के नजदीक के उपार्जन केन्द्र, तिथि एवं समय के स्लाट का चयन कर गेहूं का विक्रय कर सकेंगे।