कलेक्टर के निर्देश: सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक कार्य व त्योहारों पर आयोजन नहीं होगें

Poonam Soni

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Dr RB Agrawal

आयोजनों में 5 से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने पर रोक

भोपाल। लाॅकडाउन को देखते हुए इस बार धार्मिक(Religious) व त्योहारों(Festivals) के आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। इस बार कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होेगें। त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। यह बात भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया(Avinash Lavania) ने कही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी एवं ताजि आदि स्थापित नहीं किए जाएंगे।य यह आदेश अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग मंत्रालय भोपाल एस.एन. मिश्रा ने सभी जिला कलेक्टर(District Collector) एवं जिला दंडाधिकारियों(District Magistrates) को निर्देश जारी किए है अपर मुख्य सचिवए गृह विभाग मंत्रालय भोपाल एस एन मिश्रा ने सभी जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारियों को निर्देश जारी किए।

घरों में होंगे पूजा पाठ
सभी अपने अपने घरों में पूजाए उपासना करेंगे। कोविड 19 की रोकथाम और बचाव के लिए यह आवश्यक कदम उठाया गया है।

राज्य शासन द्वारा जारी निर्देष के अनुसार
लवानिया ने निर्देश दिए है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस(Independence day) कार्यक्रम राज्य शासन द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार आयोजित किया जाए। सार्वजनिक, धार्मिक और निजी तौर पर आयोजित किए जाने वाले समारोहों में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा ना हो साथ ही फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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