होशंगाबाद। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप होशंगाबाद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट होशंगाबाद श्री धनंजय सिंह ने धारा 144 के तहत पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश को 7 जुलाई 2021 तक प्रभावशील किया हैं।