नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को सश्रम कारावास

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को सश्रम कारावास

नर्मदापुरम। न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के एक आरोपी को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी यासीन खां ने अनुसूचित जाति की नाबालिग का हाथ पकड़कर जबरदस्ती शादी का दबाव बनाया था।

जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम आरके खांडेगर (District Prosecution Officer Narmadapuram RK Khandegar) ने बताया कि आरोपी यासीन खां ने अनुसूचित जाति की नाबालिग अभियोक्त्री के साथ अभद्रता की एवं उसका कई बार पीछा किया। बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती शादी करने का दबाव बनाया। जिसकी रिपोर्ट अभियोक्त्री ने थाना में की थी।

विवेचना की कार्यवाही के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान आए तथ्यों से एवं अपने तर्कों से अभियोक्त्री को नाबालिग प्रमाणित पाया गया। अपराध प्रमाणित पाये जाने पर विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, श्रीमती आरती ए शुक्ला नर्मदापुरम (Smt. Aarti A. Shukla Narmadapuram) ने आरोपी को धारा 354, 354 डी भादवि एवं धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 4000 रुपए जुर्माने के दण्ड से दंडित किया।

उपसंचालक अभियोजन गोविंद शाह (Deputy Director Prosecution Govind Shah) के मार्गदर्शन में शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी आरके खांडेगर (Prosecutor/District Prosecution Officer RK Khandegar) ने की एवं अंतिम तर्क अखिलेश गंगारे, प्रभारी विशेष लोक अभियोजक (Akhilesh Gangare, Special Public Prosecutor in-charge) ने किया जिसमें विशेष सहयोग लखनसिंह भवेदी, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी का रहा।

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