होशंगाबाद। न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सचिन शर्मा, जिला होशंगाबाद (Court, First Additional Sessions Judge Sachin Sharma, District Hoshangabad) के न्यायालय द्वारा आरोपी नाथूराम धुर्वे पिता मुन्ना धुर्वे, उम्र 21 वर्ष, निवासी-ग्राम धाकड़वाड़ी, जिला छिंदवाड़ा को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-1) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी द्वारा जुर्माना अदा न करने पर व्यतिक्रम में अतिरिक्त रूप से क्रमश: 06 माह का समश्र कारावास भुगताया जावेगा।
उप संचालक, विशेष लोक अभियोजक गोविंद शाह, होशंगाबाद ने बताया कि मृतिका काजल आरोपी नाथूराम धुर्वे के साथ मकान की साइट पर रहकर काम करती थी। 05 जनवरी 2020 को मोबाइल से किसी अन्य लड़के से बात करने की शंका होने पर आरोपी नाथूराम द्वारा मृतिका काजल के साथ, आयुष कॉलोनी बाबई रोड की साइट पर, मारपीट की गई थी। इसके बाद मृतिका के साथ अभियुक्त नाथूराम द्वारा घटनास्थल, सुभाषचंद्र गुहा के नवनिर्मित मकान, प्रताप नगर, रसूलिया में उस वक्त मारपीट की गयी। जब वह बबलू धुर्वे से मदद मांगने के लिए उसके पास आई थी। इस बात से क्रोधित होकर आरोपी नाथूराम ने घटनास्थल पर आकर रात्रि 10 बजे मृतिका काजल को बहुत पीटा और उसका सिर पकड़कर टाइल्स पर काफी जोर से पटक कर मार दिया, जिससे उसे बहुत गंभीर चोटें आयीं। मृतिका काजल की उपचार के दौरान हमीदिया अस्पताल, भोपाल में 10 जनवरी 2020 को मृत्यु हो गयी। आरोपी नाथूराम ने घटना को छिपाने के लिए घटनास्थल पर पड़े खून को सैंडो बनियान से पोंछकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। पुलिस द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर नक्शा मौका तैयार किया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में शासन की ओर से उप-संचालक, विशेष लोक अभियोजक गोविंद शाह, होशंगाबाद द्वारा सशक्त पैरवी की एवं आरोपी नाथूराम धुर्वे पिता मुन्ना धुर्वे को 10 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया।