धारदार एवं खटकेदार चाकू रखने वाले को 02 वर्ष का सश्रम कारावास

इटारसी। न्यायालय: निधि एम पिंटो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इटारसी, जिला नर्मदापुरम ने आज धारदार हथियार रखने वाले एक आरोपी को दो वर्ष के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि दिनांक 17 अक्टूबर /2016 को सहायक उपनिरीक्षक दर्शन सिंह द्वारा स्टेशन चैकिंग के दौरान मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि प्लेटफार्म नंबर 01 खंडवा छोर के पास एक व्यक्ति खड़ा है, जो अपने पास खटकेदार चाकू रखे हैं। सूचना की तस्दीक हेतु हमराह स्टॉफ मौके पर पहुंचा तो बताये हुये हुलिये का एक व्यक्ति दिखा, जिससे नाम पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम पंकज पिता राजेश कुमार, 24 वर्ष, निवासी अहन होली गेट थाना हाथरस जिला हाथरस उप्र का होना बताया, जो बायीं तरफ कमर पर बार-बार हाथ लगा रहा था।

अभियुक्त की तलाशी लेने पर एक खटकेदार चाकू रखे मिला, चाकू रखने के संबंध में वैध कागजात पूछने पर कागजात नहीं होना बताया। अभियुक्त का कृत्य 25 आम्र्स अधिनियम का पाये जाने से मौके पर जब्त कर जब्ती पत्रक तैयार कर जब्त चाकू को सीलबंद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

न्यायालय निधि एम पिंटो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इटारसी, जिला नर्मदापुरम मप्र, द्वारा आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी रविन्द्र अतुलकर, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी द्वारा की गई।

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AUTHORRohit

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