नाबालिग से छेड़खानी करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास।

Post by: Aakash Katare

10 years rigorous imprisonment to the person who shot with the intention of murder and 5-5 years rigorous imprisonment to his accomplices

पिपरिया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया एमएल राठौर के न्यायालय ने आरोपी निहेंद्र उईके को पाॅक्सो एक्ट की धारा 7/8 मे 03 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 354 क भा.द.वि. मे 01 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500 रूपये का अर्थदण्ड तथा 354घ भा.द.वि. में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मामले मे शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक, पिपरिया चौधरी विक्रम सिंह ने पैरवी की।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री प्रतिदिन जब कोचिंग पढ़ने जाती थी, तब अभियुक्त निहेंद्र उसका पीछा करते हुए उसे परेशान करता था।

11 नवंबर 2019 को जब अभियोक्त्री कोचिंग जा रही थी, तब अभियुक्त ने उसे रास्ते में रोककर उससे फोन पर बात करने को कहा तथा अभियोक्त्री से उसका फोन नंबर भी मांगा और अभियुक्त अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती छेड़खानी करने लगा।

अभियोक्त्री ने उसके माता पिता को बताकर घटना के अगले दिन थाना स्टेशन रोड पिपरिया में घटना की रिपोर्ट लिखायी गयी। पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत धारा 354, 354क, 354घ, भादवि. 7/8 पाॅक्सो एक्ट के तहत अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में कुल 08 गवाहों का परीक्षण कराया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर मामले को प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त निहेंद्र को दोषी घोषित किया गया। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक सुरेश चौहान द्वारा की गयी।  

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