
एडीजे कोर्ट से रिजवान की जमानत निरस्त
इटारसी। मकर संक्रांति के दिन छापामार कार्रवाई में पकड़ में आए घी और तेल की मिलावट का कारोबार करने वाले मोहम्मद रिजवान कुरैशी को कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली है। तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने रिजवान कुरैशी की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों एसडीएम मदनसिंह रघुवंशी (SDM Madan Singh Raghuvanshi) ने छापामार कार्यवाही में पुरानी इटारसी में रिजवानी कुरैशी को पकड़ा था। मिलावट के कारोबार पर जांच के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर सिटी थाने में मामला दर्ज हुआ था।