सहारा चिटफंड स्कैम :  प्रकरण दर्ज, सुब्रत राय सहारा को नोटिस जारी

सहारा चिटफंड स्कैम :  प्रकरण दर्ज, सुब्रत राय सहारा को नोटिस जारी

इटारसी। सहारा ग्रुप के विरुद्ध इटारसी के 3978 निवेशकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर (Competent Authority Collector) ने सुब्रत राय सहारा सहित अन्य को सूचना पत्र जारी कर पूछा है कि  साढ़े दस करोड़ की निवेश राशि वापसी में व्यतिक्रम पर क्यों न प्राथमिकी दर्ज की जाए।

उक्त आशय की जानकारी निवेशकों के अधिवक्ता रमेश साहू एडवोकेट (Ramesh Sahu Advocate) इटारसी ने दी। अधिवक्ता श्री साहू ने बताया कि सहारा क्रेडिट (Sahara Credit) को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (Operative Society Limited), सहारा मल्टीपरपज (Sahara Multipurpose) को ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (Operative Society Limited) एवं सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड (Sahara Q Shop Unique Products Range Limited) के खिलाफ आरंभिक रूप से 3978 निवेशकों ने मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 नियम 2003 के तहत रुपए 105307876 रुपए की राशि वापस नहीं किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर नर्मदापुरम (Competent Authority Collector narmadapuram) के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई के उपरांत सुब्रत राय सहारा, सहित डीके श्रीवास्तव, ओपी श्रीवास्तव, स्वप्नाराय, अनिल पांडेय, राना जिया, करुणेश अवस्थी,राज सारिन, नागाराजू कंचराल पुली रमाराव, ओपी श्रीवास्तव, जिया कादरी, अलख कुमार, शिवाजी सिंह, संजय श्रीवास्तव, सूरज सिंह, अशोक तिवारी, देवराज पांडे, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव एवं प्रदीप श्रीवास्तव को नोटिस जारी किए गए हैं।

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