– शासकीय अधिवक्ता की पैरवी पर न्यायाधीश ने दोनों को 5-5 वर्ष की सजा से दंडित किया
इटारसी। केसला विकासखंड के ग्राम पंचायत कोहदा पंचायत के तत्कालीन सरपंच किशनलाल और सचिव कमल सिंह को ग्राम पंचायत कोहदा में 5,83,039 रुपये के गबन के मामले में न्यायालय तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा (Court III Additional District Sessions Judge Mrs. Sushila Verma) ने आज दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष का कारवास और 5-5 हजार रुपये के दंड से दंडित किया।
एजीपी भूरे सिंह भदौरिया (AGP Bhure Singh Bhadauria) ने बताया कि 1 जनवरी 2012 से 19 सितंबर 2012 के बीच कोहदा पंचायत में सरपंच किशनलाल और सचिव कमल सिंह ने पंचायत के कार्य कराने हेतु शासन से प्राप्त राशि 5,83,039 का कार्य न करते हुए उसका दोनों आरोपियों ने गबन कर दिया।
दोनों के खिलाफ केसला थाने में शासन द्वारा धारा 409 आईपीसी का मामला दर्ज कराया गया था। अभियोजन ने मामले को सिद्ध कर दिया जिस पर सुनवाई करते हुए आज दोनों आरोपियों को दंडित किया गया।
शासन की ओर से पैरवी एजीपी भूरे सिंह भदौरिया (AGP Bhure Singh Bhadauria) ओर राजीव शुक्ला (Rajiv Shukla) द्वारा की गई। आरोपी पूर्व से जमानत पर थे। आज फैसले के वक्त न्यायालय में उपस्थित थे। सजा सुनाने के बाद दोनों आरोपियों को जिला जेल नर्मदापुरम भेज दिया गया है।