होशंगाबाद। विद्यार्थी को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के अभाव शाला प्रवेश वंचित नहीं किया जाए। यह निर्देश लोक शिक्षण भोपाल (Bhopal) के संचालक केके द्विवेदी (KK Dwivedi) ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक राज्य शिक्षा केन्द्र दिए है। निर्देश में कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के सेक्शन-5 के अनुक्रम में निरस्त किया है। निर्देश में स्पष्ट किया है कि कक्षा 1 से 8 वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए आरटीई के प्रावधान प्रभावशील होंगे।
विद्यार्थी को टीसी के अभाव में विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाए। अभिभावक द्वारा विद्यार्थी की पूर्व अध्ययनरत शाला से शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सत्र समाप्ति के पूर्व शाला को उपलब्ध कराना होगा। कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं में प्रवेश के लिए मध्यप्रदेश शिक्षा संहिता 1973 के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।
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टीसी के अभाव में शाला प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता


Rohit Nage
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