नर्मदापुरम। किसानों को उर्वरक विक्रय पीओएस मशीन (POS machine) द्वारा किया जाता है। सर्वर डाउन होने पर पीओएस मशीन (POS machine) से उर्वरक विक्रय न होने की स्थिति में उर्वरक विक्रेताओं द्वारा किसानों को उर्वरक विक्रय करने के लिए अब किसानों को उर्वरक विक्रय ऑफलाईन किया जावे।
इसके लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (Farmers Welfare and Agriculture Development Department) के अवर सचिव श्री जितेन्द्र सिंह परिहार (Under Secretary Shri Jitendra Singh Parihar) ने सभी उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (Farmers Welfare and Agriculture Development Department) को निर्देशित करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी रजिस्टर में संधारित की जाकर किसानों से आधार एवं मूल भू- अधिकार पुस्तिका प्राप्त की जावे एवं पीओएस मशीन प्रारंभ होने पर ऑफलाइन विक्रय मात्रा को संबंधित किसान को बुलाकर पीओएस से विक्रय किया जाकर आधार एवं मूल भू-अधिकार पुस्तिका वापस की जावे।
भारत सरकार (Indian Government) से प्रति किसान प्रति माह 50 बैग उर्वरक दिये जाने के निर्देश है, इसका पालन उर्वरक वितरण व्यवस्था में भी सुनिश्चित किया जावे। सर्वर बंद होने की स्थिति में किसानों को किये गये उर्वरक विक्रय का पूर्ण रिकार्ड संधारण किया जाए, जिससे विक्रय की गई मात्रा का सत्यापन किया जा सके।