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किसी भी प्रकार की शिकायत सिर्फ छात्र या पालक कर सकते हैं

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स्कूल, छात्र और पालक के अलावा किसी को भी नहीं दिया अधिकार

– जिला प्रशासन और निजी स्कूलों के मध्य बैठक

– स्कूल केवल शिक्षण शुल्क वसूल कर सकते हैं

– टीसी लेने से पूर्व बकाया शुल्क जमा करना होगा

इटारसी। अशासकीय शिक्षण संस्थान (Private education Institute) और निजी स्कूलों (Private School) में पढऩे वाले बच्चों के अभिभावकों में फीस को लेकर चल रही खींचतान के बीच जिला प्रशासन ने आज एक आदेश निकालकर स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत दोनों पक्षों के बीच किसी तीसरे की मध्यस्थता को दरकिनार किया है। 20 अक्टूबर को अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक संचालक शिक्षा की उपस्थिति में अशासकीय विद्यालय संगठन सोसायटी फॉर प्रायवेट स्कूल डायरेक्टर्स (Society for Private School Director) की बैठक का विवरण प्रशासन ने जारी किया है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मप्र शासन द्वारा जारी राजपत्र दिनांक 25 जनवरी 2018 के अध्याय 05 की कंडिका 09 की उपकंडिका 01 में उल्लेखित फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति इस अधिनियम एवं उनके अधीन किसी अशासकीय विद्यालय के विरुद्ध केवल उस विद्यालय के छात्र के माता-पिता या अभिभावक या छात्र द्वारा की गई लिखित शिकायत प्राप्त होने पर समिति जांच कर निराकरण करेगी। अत: पालक एवं छात्र द्वारा उक्त संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर ही संज्ञान में लिया जाकर उचित कार्यवाही की जाएगी।

फीस वसूली के संबंध में
बैठक में अशासकीय विद्यालयों द्वारा कोविड-19 महामारी में छात्रों से शुल्क वसूली हेतु उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 01.09.2020 से अवगत कराया। पारित निर्णय में स्पष्ट है कि
अशासकीय विद्यालय संचालक विद्यार्थियों से केवल शिक्षण शुल्क ले सकेंगे जैसा कि उनके द्वारा 20.03.2020 लॉकडाउन से पूर्व जारी प्रॉस्पेक्ट्स में उल्लेखित किया है। विद्यालय 23 मार्च 2020 के पूर्व जो विगत वर्ष की शिक्षण शुल्क पालकों से चार्ज कर रहे थे, सिर्फ वही शिक्षण शुल्क लिया जाये।
इसके साथ ही यह भी निर्देश हैं कि जिन छात्र-छात्राओं पर विद्यालय की वर्ष 2019-20 की शुल्क बकाया है, पालकगण बकाया शुल्क का भुगतान संस्था को करें।
विद्यालय कोविड-19 महामारी को देखते हुए अभिभावकों को सुविधा अनुसार फीस देने का विकल्प दे सकते हैं।
यह भी निर्देश है कि यदि किसी छात्र द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु यदि अध्ययनरत विद्यालय में छात्र-छात्रा पर कोई शुल्क बकाया है तो इसका भुगतान करना होगा।

बैठक में अशासकीय विद्यालय संगठन सोसायटी फॉर प्रायवेट स्कूल डायरेक्टर्स (Society for Private School Director) के विभिन्न पदाधिकारियों ने स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Transfer Certificate), शालेय शुल्क (School fee) वसूली आदि के संबंध में अभिभावकों तथा विभिन्न पालक संगठनों द्वारा उचित एवं अनुकूल व्यवहार न करने की समस्या रखी और जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से स्पष्ट निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इस प्रकार की लिखित शिकायत प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

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