नर्मदापुरम। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम ने पुराने बस स्टैंड के पास हाथ में तलवार लहराकर लोगों को डराने-धमकाने वाले एक आरोपी को दो वर्ष का कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि 21 सितंरब 2021 को थाना कोतवाली होशंगाबाद में सूचना मिली कि पुराने बस स्टैंड के पास एक लड़का अपने हाथ में तलवार लिए लहराकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस मौके पर पहुंची। पुराना बस स्टैंड राजा रेडियम दुकान के आगे रोड पर एक लड़का हाथ में लोहे की तलवार लहराकर लोगों में भय कारित कर रहा था, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। उसे घेराबंदी करके पकड़ा। उक्त लड़के से नाम, पता पूछने पर नाम तुलसीराम उर्फ मुन्ना पिता जसवंत सगर निवासी बुधवाड़ा रोड होशंगाबाद होना बताया। जिसके कब्जे से साक्षियों के समक्ष एक लोहे की तलवार जब्त हुई।
उक्त प्रकरण के विचारण पश्चात न्यायालय सुश्री स्निग्धा पाठक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम ने अपने निर्णय में आरोपी तुलसीराम उर्फ मुन्ना को धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से प्रमोद सिंह पटेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला नर्मदापुरम ने पैरवी की।