पत्नी को दहेज के लिए प्रताडि़त करने वाले पति को दस वर्ष का कारावास

पत्नी को दहेज के लिए प्रताडि़त करने वाले पति को दस वर्ष का कारावास

– प्रताडऩा से परेशानी महिला ने कर ली थी आत्महत्या
इटारसी। दहेज में दो लाख रुपए, मोटर सायकिल और एक एकड़ जमीन की मांग करने वाले को न्यायालय ने आज दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। घटना में प्रताडि़त महिला ने 25 मई 2019 को अपने घर के पीछे नीम के पेड़ पर लटककर आत्महत्या कर ली थी।
आज न्यायालय ने आरोपी पति को सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया ने बताया कि ग्राम भरगदा निवासी विनोद यादव का गीता यादव ने 28 अप्रैल 2015 को विवाह हुआ था। 2 जुड़वा पुत्री पैदा होने के कारण घर में विवाद होना शुरू हुआ और विनोद अपनी पत्नी गीता को दहेज में 2 लाख रुपए, मोटरसाइकिल,1 एकड़ जमीन की मांग कर गीता के साथ मारपीट कर प्रताडि़त कर करने लगा। उसे अपने पिता के घर से दहेज लाने को लेकर निरन्तर प्रताडि़त करता रहा। इस प्रकार गीता ने प्रताडऩा से परेशान होकर 25 मई 19 को अपने घर के पीछे नीम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। चूंकि शादी के 7 साल के अंदर गीता की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई। दहेज प्रताडऩा से मौत होने के कारण आरोपी विनोद हरीराम को द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश सविता जडिय़ा इटारसी ने धारा 304 बी में 10 वर्ष का सश्रम कारवास 500 रुपये जुर्माना और धारा 3/4दहेज प्रतिशोध अधिनियम में 1 वर्ष का कारवास और 500 रुपये जुर्माना से दंडित किया। आरोपी के खिलाफ अभियोजन ने 18 गवाह ओर 33 दस्तावेज प्रस्तुत किए और आरोपी के खिलाफ उपरोक्त अपराध सिद्ध कर दिया। आरोपी पूर्व से जमानत पर था, आज न्यायालय में उपस्थित था। उसे गिरफ्तार कर जिला जेल नर्मदापुरम भेजा गया। शासन की ओर से पैरवी एजीपी भूरे सिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला ने की।

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AUTHORRohit

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