इटारसी। शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी पंकज राउत पिता श्यामलाल राउत, 39 वर्ष, निवासी हाल मुकाम इंद्रानगर मंडीदीप, जिला रायसेन, स्थायी निवासी ग्राम उकवा, तहसील व थाना गोंदिया जिला बालाघाट मप्र को आज तृतीय अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा की अदालत ने धारा 376(2)(n) में दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा और 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। अति जिला लोक अभियोजक इटारसी भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि आरोपी पंकज ने तलाकशुदा महिला न्यू यार्ड इटारसी के साथ शादी का झांसा देकर वर्ष 2014 से 2017 तक अनेकों बार शादी का झांसा देकर बलात्कार किया और शादी से मुकर गया।
पीडि़त 2 बच्चे की मां थी आरोपी को जब मौका मिलता तो आरोपी उसके साथ कई बार उसकी इच्छा के विरुद्ध भी बलात्कार करता रहा। आरोपी मंडीदीप में कार्य करता था और पीडि़ता के घर के पास ही रहता था। अति जिला लोक अभियोजक इटारसी भूरे सिंह भदौरिया ने पीडि़त ने मंडीदीप थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था जो कि जीरो पर कायम होकर थाना इटारसी में असल अपराध धारा 376 (2) (n) का दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी न्यायालय में पूर्व से जमानत पर था।
आज उसे जिला जेल नर्मदापुरम भेजने के आदेश दिए गए। अभियोजन ने इस प्रकरण में 14 गवाह और 18 दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रकरण को सिद्ध किया, जिस पर आज न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया। संपूर्ण प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोकअभियोजक भूरेसिंह भदौरिया द्वारा की गई।