किसानों से धोखाधड़ी करने वाले की जमानत खारिज

किसानों से धोखाधड़ी करने वाले की जमानत खारिज

इटारसी। ग्राम नंदरवाड़ा में किसानों से धोखाधड़ी करने वाले आरेापी की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी को आज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा के समक्ष पेश किया जहां उसके वकील ने जमानत याचिका प्रस्तुत की। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज जाट ने जमानत का मौखिक विरोध किया। कोर्ट ने जमानत खारिज कर उसे जेल भेजने के आदेश पारित किये।
मीडिया प्रभारी अभियोजन ने बताया कि आवेदक जगदीश पिता महेश मालवीय निवासी नंदरवाड़ा एवं समस्त कृषकों ने 22 दिसंबर 2020 को थाने में एक आवेदन पेश कर कहा कि हमारे गांव नंदरवाड़ा में आदित्य राज कोबरा, निवासी ग्राम अमाड़ा अपनी पत्नी रजनी के साथ करीब 3 महीने पहले किराए के मकान में रहने आया था। आरोपी आदित्यराज गांव में रहकर गांव के किसानों से फुटकर में ज्यादा कीमत का प्रभाव प्रलोभन देकर अनाज खरीदने का व्यापार करने लगा। आरोपी आदित्यराज ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 6-8 दिन की उधारी पर आसपास के लोगों से गेहूं, मक्का, धान, सोयाबीन की फसल खरीदी एवं बाद में किसानों द्वारा राशि मांगने पर टाल-मटोल कर ज्यादा राशि देने का प्रलोभन देने लगा, फिर कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी सहित किसानों के लाखों रुपए लेकर फरार हो गया।

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