इटारसी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा मृतक के परिवार को दावे की राशि नहीं दिए जाने पर कंपनी के सामान की जब्ती करके मृतक की मां को सुपुर्दनामे पर दी गई है। यह कार्यवाही सोनासांवरी नाके पर एक मॉल के द्वितीय तल पर की गई है।
जिला एवं सत्र न्यायालय नर्मदा पुरम के द्वारा मृतक श्रीकांत भल्लावी 21 वर्ष की मृत्यु के पश्चात कंपनी के विरुद्ध दावा स्वीकृत करते हुए लगभग 15 लाख रुपए परिवार को भुगतान करने के निर्देश दिए थे। परंतु नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने परिवार को भुगतान नहीं किया और अपील में चले गए।
इंश्योरेंस कंपनी को अपील में कोई स्टे नहीं मिला परंतु इंश्योरेंस कंपनी ने हीला हवाली करते हुए जानबूझकर मृतक की मां को रूपयों का भुगतान नहीं किया। मृतक के पिता पंचम सिंह भल्लावी की भी मृत्यु हो चुकी है। मृतक की मां श्रीमती लक्ष्मी बाई इटारसी न्यायालय के मरचुरी के साथ एलकेजी मॉल के द्वितीय तल पर मौजूद रहीं। कार्यालय की पूरी सामग्री मृतक की मां को सुपुर्द नामी पर दी जा रही है।









