
बासनियाकलॉ के किसान को मिलेंगे फसल बीमा राशि के 88 हजार रुपए
नर्मदापुरम। सिवनी मालवा (Seoni Malwa) तहसील के ग्राम बासनियाकलॉ (Village Basniakala) के किसान अरविन्द (Arvind) पिता बट्टूलाल लौवंशी (Batulal Louvanshi) को खरीफ 2019 की फसल बीमा राशि मानसिक संत्रास व वाद व्यय सहित 88000 रुपए मिलेंगे।
यह आदेश उपभोक्ता आयोग नर्मदापुरम के अध्यक्ष न्यायाधीश विपिन बिहारी शुक्ल (Vipin Bihari Shukla) एवं सदस्य सरिता द्विवेदी (Sarita Dwivedi) व सतीश कुमार शर्मा (Satish Kumar Sharma) ने दिया है। एडवोकेट दिनेश यादव (Dinesh Yadav) ने बताया कि इस किसान का केसीसी खाता आईसीआईसीआई बैंक शाखा सिवनी मालवा में खरीफ 2019 में किसान ने बैंक में बंधक अपनी कृषि भूमि में सोयाबीन फसल बीमा बोनी की थी। किसान की सोयाबीन फसल प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हो गई थी।
गांव के अन्य किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 60 प्रतिशत फसल बीमा राशि मिल गई, मगर अरविन्द लोवंशी को यह बीमा राशि नहीं मिल पाई, तब अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज करने के बाद बीमा कंपनी ने अपने जवाब में बताया कि बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के पोर्टल पर किसान की सोयाबीन फसल बदलकर उड़द कर दी गई है, जिस कारण उसे फसल बीमा राशि नहीं मिली।
आयोग ने अपने आदेश देकर बैंक को 30 दिन के अन्दर फसल बीमा राशि व मानसिक संत्रास व वाद व्यय सहित 88000 रुपए भुगतान करने के आदेश दिये हैं, अन्यथा आदेश दिनांक से 6 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।