- संपत्तिकर, जलकर और दुकान किराए के बकायेदारों के पास निपटारे का सुनहरा मौका
इटारसी। शहर के करदाताओं और नागरिकों के लिए नगर पालिका परिषद इटारसी एक बड़ी राहत लेकर आई है। शनिवार, 12 सितंबर को न्यायालय परिसर इटारसी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अदालत में संपत्तिकर, जलकर और नगर पालिका की दुकानों के किराये की बकाया राशि जमा करने वाले करदाताओं को शासन के नियमानुसार अधिभार (सरचार्ज/पेनल्टी) में विशेष छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा।
लंबे समय से अपना टैक्स जमा न कर पाने वाले नागरिकों के लिए यह अपना हिसाब चुकता करने का एक बेहतरीन अवसर है।राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय परिसर, इटारसी में शनिवार, 12 सितंबर को प्रात: 10:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक लगेगी। इसमें संपत्तिकर, जलकर एवं दुकान किराये की बकाया राशि पर समझौता होगा।
बकाया जमा न करने पर सार्वजनिक होंगे नाम
नगर पालिका प्रशासन ने सख्त लहजे में यह भी स्पष्ट किया है कि बकाया राशि जमा करने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। जो भी नागरिक या करदाता इस छूट के बावजूद अपना टैक्स जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार न्यायालयीन कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही, डिफॉल्टर बकायेदारों के नाम भी शहर में सार्वजनिक किए जा सकते हैं।
सीएमओ ने की अपील
मुख्य नगर पालिका अधिकार ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की असुविधा या कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए समय रहते अपने बकाया करों का भुगतान करें। नागरिक निर्धारित तिथि पर न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर शासन द्वारा दी जा रही इस अधिभार छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।










