स्कूली बच्चों को दी रोड रूल्स, पाक्सो एक्ट सहित अन्य जरूरी जानकारी

प्रज्ञान स्कूल में लगा विधिक जागरुकता शिविर
इटारसी। प्रज्ञान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटारसी में विधिक जागरूकता शिविर में तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष हर्ष भदौरिया, प्रथम जिला न्यायाधीश, इटारसी ने कहा, आज की तारीख में भारत में हजारों जानें रोज एक्सीडेंट के कारण हो जाती हैं। इस पर कोई गंभीरता से ध्यान नहीं देता है, गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनना जरूरी है। सिर्फ एक मिनट का समय लगता है, हेलमेट पहनने में। इसलिए यह मानसिकता छोड़ें कि पुलिस से बचने के लिए हमें हेलमेट पहनना है।
इसी तरह चौराहे पर कोई पुलिस का व्यक्ति नहीं खड़ा होता है तो हम रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं। यातायात के जितने भी नियम बने है हमारी सुरक्षा के लिए बने हंै किसी ओर की सुरक्षा के लिए नहीं। लाईसेंस की अनिवार्यता भी इसलिए जरूरी है कि 18 साल के बाद हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, जो वाहन चलाने के लिए आवश्यक है। यदि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है और आपकी गाड़ी से किसी की टक्कर हो जाती है तो आपराधिक प्रकरण बनता है, साथ ही क्लेम केस बनता है। यदि बाद में वह व्यक्ति स्थायी विकलांग हो गया हो तो उसकी उम्र को देखते हुए उसकी आय के हिसाब से उसको भुगतान करना होता है। जब रिकवरी का केस बनता है तो संपत्ति तक बिक जाती है।
उन्होंने बच्चों को मौलिक अधिकारों की भी जानकारी दी। पॉक्सो एक्ट पर बताया कि लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम है, बालक शब्द की बात करते हैं तो इसमें लड़के भी हो सकते हैं लड़कियां भी हो सकती हैं। समाज में हर प्रकार के लोग रहते हंै इसलिए गुड टच एवं बैड टच के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए यदि आपको लगता किसी व्यक्ति ने गलत नियत से आपको टच किया है तो उसका वही उसका विरोध करें और मना करने के बाद भी इसकी शिकायत अपने टीचर एवं माता-पिता से करें।
अधिवक्ता जिनेन्द्र जैन ने बताया कि विधिक जागरूकता शिविर इसलिए लगाये जाते हैं कि कानून की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। जिससे वह अपने कानूनी अधिकारी के प्रति सदैव जागरूक रहे। विद्यालय के डायरेक्टर दर्शन तिवारी ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया, संचालन सिलविया पीटर ने किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य ऋतु तिवारी एवं शिक्षक उपस्थित रहे।