चोरी के आरोपी को कठोर कारावास से दंडित किया

Post by: Rohit Nage

Life imprisonment to the accused who entered the house and killed the accused.

इटारसी। कोर्ट ने करीब एक वर्ष पुराने चोरी के एक मामले में आरोपी को अधिकतम कठोर दंड और जुर्माने से दंडित किया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी निखिल सिंघई की अदालत ने आज यह फैसला सुनाया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि मामले में फरियादी रोहित वल्द प्रकाश भुसारे, निवासी श्यामला हिल्स कालोनी तवानगर ने 21 सितंबर 21 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 20 सितंबर 21 की रात करीब 2 बजे उसने अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर सो गया था। सुबह करीब 6 बजे सोकर उठा तो देखा कि पीछे के दरवाजे की कुंडी खुली थी और उसका मोबाइल नहीं था। तवानगर थाने में शिकायत के बाद विवेचक कमलेश कवड़े ने अज्ञात के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया। विवेचना के दौरान थाना पथरोटा के अपराध में पूर्व से गिरफ्तार आरोपी महेन्द्र उर्फ काजू से पूछताछ करने पर उसने मोबाइल चोरी करना स्वीकार किया। उसके कब्जे से मोबाइल जब्त किया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष मजबूती से साक्ष्य प्रस्तुत किये। कहा गया कि उक्त अपराध गंभीर प्रकृति का है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त को न्यूनतम दंड से दंडित किया जाना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने आरोपी को 3 वर्ष का कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

Leave a Comment

error: Content is protected !!