इटारसी। श्रीमंत विजयाराजे सिंधिया खेल प्रशाल (Shrimant Vijayaraje Scindia Sports Complex) में विभिन्न खेलों के तीन प्रशिक्षकों सहित सात लोगों के स्टाफ की स्वीकृति है, लेकिन मौके पर हालात एकदम विपरीत हैं। रख-रखाव और देखरेख के अभाव में करोड़ों का यह स्टेडियम खराब हो रहा है, इसमें लगी ओपन जिम बेकार हो गयी है, कमरो में रखे गद्दे सहित अन्य सामान कबाड़ हो रहा है। जिला खेल अधिकारी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वे सप्ताह में एक बार भी यहां का विजिट करके व्यवस्थाओं का जायजा ले सके। वे केवल जिला मुख्यालय पर रहकर ही ड्यूटी करने को अपना कर्तव्य मानती हैं।
विधानसभा में विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा (MLA Dr. Sitasaran Sharma) ने जब खेल मंत्री विश्वास सारंग (Vishwas Sarang) के समक्ष सवाल किया तो जवाब मिला कि यहां आउटसोर्स पर 1 सुरक्षा कर्मी, एक सफाई कर्मी, एक ग्राउंडमैन एवं खेल सिखाने के लिए तीन सहायक प्रशिक्षक स्वीकृत हैं जो एथलेटिक्स (Athletics), बास्केटबाल (Basketball) और बैडमिंटन (Badminton) सिखाएंगे। हास्यास्पद स्थिति तो यह है कि ये तीनों खेल के लिए यहां माहौल ही नहीं है। बैडमिंटन कोर्ट में घास उगी है तो अन्य कोर्ट के भी कमोवेश यही हाल हैं। जहां तक सुरक्षाकर्मी का सवाल है तो ये भी कब आते, किसी को पता नहीं, क्योंकि मैदान में जानवर घुसे रहते हैं, ग्राउंड की हालत खराब है, रनिंग ट्रैक लापता हो गया है, लाइट खराब हैं, घास सूख रही है, नालियां टूट रही हैं।
संबल और श्रमिक कार्ड में अंतर
विधायक डॉ.सीतासरन शर्मा ने विधानसभा में श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल (Prahlad Patel) से पूछा कि कर्मकार मंडल संबल और श्रमिक कार्ड के हितग्राहियों को कौन-कौन सी सुविधा देता है, दोनों कार्ड के हितग्राहियों की सुविधा में क्या अंतर है, क्या सुपर 5000 योजना का लाभ श्रमिक कार्डधारियों के परिजनों को मिलता है, लेकिन कर्मकार मंडल (संबल कार्ड) के हितग्राहियों को नहीं मिलता, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं?
मंत्री का जवाब
श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना में पंजीबद्ध असंगठित कर्मकार के स्थायी अपंग/आंशिक स्थायी अपंग होने की दशा में उसको और मृत्यु होने की दशा में उसके उत्तराधिकारी को जो मिलता है उसमें दुर्घटना मृत्य सहायता 4 लाख, सामान्य मृत्यु सहायता 2 लाख, स्थायी दिव्यांगता सहायता योजना 2 लाख, आंशिक दिव्यांगता सहायता 1 लाख, अंत्येष्टि सहायता 5 हजार। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 24 कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। संबल योजनांतर्गत अंत्येष्टि सहायता 5 हजार और मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा छह हजार की सहायता दी जाती है। शेष सहायता राशि दोनों में समान हैं।
मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा उन्हें प्राप्त होने वाली उपकर राशि से अन्य योजनाएं भी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के लिए संचालित की जाती है, संबल योजनांतर्गत सहायता राशि का निर्धारण शासन द्वारा तथा मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओं में सहायता राशि का निर्धारण मंडल द्वारा किया जाता है। सुपर 5000 योजना का लाभ मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के परिजनों को मिलता है, लेकिन संबल योजनांतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को नहीं मिलता है।