इटारसी के तीन पटाखा लायसेंस निरस्त, दो लायसेंसो के अनापत्ति प्रमाणपत्र निरस्त

Post by: Rohit Nage

Bachpan AHPS Itarsi

इटारसी। जिला दंडाधिकारी नर्मदापुरम सोनिया मीना ने नर्मदापुरम जिले में संचालित पटाखा अनुज्ञप्तिधारी, पटाखा विक्रेताओं के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम-1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम-1908 तथा विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत इटारसी के तीन पटाखा लायसेंस निरस्त किये और दो लायसेंसों के अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किये हैं।

जिला दंडाधिकारी ने राजस्व, पुलिस विभाग के अधिकारियों का दल गठित कर स्थल जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके अंतर्गत इटारसी के निम्नलिखित 03 पटाखा अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा विस्फोटक नियम 2008 के नियम 83(2) का उल्लंघन पाये जाने पर तीनों अनुज्ञप्तिधारियों को न्यायालय जिला दंडाधिकारी नर्मदापुरम में सुनवाई करने के उपरांत 22 फरवरी 2024 को उनकी अनुज्ञप्ति लायसेंस विस्फोटक नियम 2008 के नियम 118 के अंतर्गत लोकहित एवं जनसुरक्षा की दृष्टि से निलंबित की जाकर उन्हें एक माह की अवधि में स्थल निरीक्षण में पाई त्रुटियों का सुधार करने के आदेश दिये गये थे।

शेख जुम्मन आत्मज शेख अहमद निवासी पीपल मोहल्ला इटारसी, शेख अरमान आत्मज शेख जुम्मन निवासी पीपल मोहल्ला इटारसी, शेख गुलबहार आत्मज शेख अहमद निवासी पीपल मोहल्ला इटारसी के द्वारा नियत एक माह की अवधि में जिला दंडाधिकारी के आदेश का पालन न करने एवं एसडीएम इटारसी द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध विस्फोटक सामग्री के संग्रहण हेतु स्थल के आसपास आवासीय कॉलोनी एवं रहवासी मकान स्थित होने संबंधी प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी नर्मदापुरम सोनिया मीना ने 19 अप्रैल 2024 को आदेश पारित करते हुए उपरोक्त तीनों अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति लायसेंस विस्फोटक नियम 2008 के नियम 118 के अंतर्गत लोकहित एवं जनसुरक्षा की दृष्टि से निरस्त कर दिये गये हैं।

जिला नर्मदापुरम के दो अनुज्ञप्तिधारी महेश आहुजा आत्मज टेकचंद आहूजा निवासी भौखेड़ी तहसील सोहागपुर एवं अनिल बाजपेयी आत्मज स्व. नारायण प्रसाद बाजपेयी निवासी हाजी मंजिल के पास इटारसी को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक आगरा, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक भोपाल द्वारा जिला दंडाधिकारी होशंगाबाद के अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्व में अनुज्ञप्ति जारी की गई थी। महेश आहूजा का अनुज्ञप्ति स्थल के समीप स्कूल एवं धान मिल होने से सुरक्षित नहीं होने तथा अनिल बाजपेयी का अनुज्ञप्ति स्थल सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त न होने के कारण जिला दंडाधिकारी नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना के द्वारा सुनवाई करने के उपरांत 19 अप्रैल 2024 को विस्फोटक नियम 2008 के नियम 115 के प्रावधानों के अंतर्गत जनहित व जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये दोनों अनुज्ञप्तिधारियों को जिला दंडाधिकारी कार्यालय होशंगाबाद, नर्मदापुरम से जारी अनापत्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।

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