भोपाल/इटारसी। चिटफंड कंपनी (Chit Fund Company) सन प्लांट ग्रुप (Sun Plant Group) के निवेशकों की निवेश राशि के संबंध में कलेक्टर (Collector) (सक्षम प्राधिकारी भोपाल) अविनाश लवानिया द्वारा जारी आदेश के परिपालन में तहसील कार्यालय बैरागढ़ रोड भोपाल (Bhopal) में तीन दिवसीय आकलन एवं सत्यापन शिविर का आयोजन नायब तहसीलदार सोनिया परिहार वृत्त 1 भोपाल द्वारा प्रारंभ किया गया है।
उक्त आशय की जानकारी निवेशकों के अधिवक्ता रमेश के साहू (Advocate Ramesh K Sahu) इटारसी ने दी। श्री साहू ने बताया कि 6, 7 एवं 8 अप्रैल तक तीन दिन चलने वाले इस आकलन एवं सत्यापन शिविर में सन प्लांट ग्रुप की समस्त सिस्टर कंसर्न कंपनियों (Sister Concern Companies) की पॉलिसियों का आकलन एवं सत्यापन किया जाएगा।
श्री साहू ने सभी पीडि़त निवेशकों से निवेदन किया है कि वे अपनी मूल पॉलिसियों (Policies) एवं पहचान पत्र की 3 प्रति के साथ 11 से 5 के बीच स्वयं या अन्य माध्यम से उपस्थित होकर दावा पेश कर सकते हैं।