इटारसी। कोरोनावायरस(Corona Virus) से पीड़ित शहर के सरकारी अस्पताल(Goverment Hospital) में भर्ती एक रेलकर्मी(Railway employee) की आज मौत हो गई। सिविल अस्पताल(Civil Hospital) में 24 घंटे के भीतर मौत का यह दूसरा मामला है। इससे पहले कल वयोवृद्ध की मौत हुई थी। दोनों का अंतिम संस्कार स्थानीय शांति धाम में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए किया जा चुका है। शहर में लगातार होती मौतों से चिंता का माहौल है। लोगों ने अब जिला प्रशासन(District administration) और जनप्रतिनिधियों(Public representatives) से अपेक्षा व्यक्त की है, कि सरकारी अस्पताल(Goverment Hospital) में जल्द से जल्द व्यवस्थाएं और बेहतर की जाएं ताकि मरीजों को समुचित उपचार मिल सके। इधर आज कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 3 मालवीय गंज, चार न्यास कॉलोनी तथा 12 बंगला, बजरंगपुरा और गांधीनगर का एक-एक मरीज है।
नपा करा रही सैनिटाइजेशन का काम
बढते मामलों को देखते हुए नगरपालिका द्वारा शहर में बने कंटेनमेंट जोन पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। शुक्रवार को बाजार एरिये में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया।
किट की कमी के कारण काम धीमा
सिविल अस्पताल(Civil Hospital) में किट की कमी के कारण अब सैंपल(Sample) की जांच का काम धीमा पड़ चुका है। ज्यादातर सैंपल भोपाल भेजे जा रहे हैं, जहां से रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लग रहे हैं। ऐसे में शहर के लोगों की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि जो लोग सैंपल देते हैं, रिपोर्ट आने तक घर में नहीं बैठकर बाजार में घूमते रहते हैं। इस तरह की चिंताएं शहर के लोग पूर्व में भी व्यक्त कर चुके हैं। इधर आज सिविल अस्पताल के सैंपल कलेक्शन सेंटर में 97 सैंपल एकत्र किए गए हैं।
आज 11 कंटेन्मेंट जोन ख़त्म किये(Containment Zone Finish)
अंतिम पुष्ट मामले के बाद निरंतर 2 सप्ताह तक लैब द्वारा पुष्ट कोई मामला सामने नहीं आने के बाद तथा सारे संपर्कों का 14 दिन तक फॉलोपूरा होने के बाद एसडीएम ने आज शहर के 11 स्थानों से कंटेनमेंट जोन खत्म(Containment Zone Finish) कर दिए हैं। आज पंजाबी मोहल्ला, गली नंबर 6 सिंधी कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, पानी की टंकी के पास पलकमति नगर, फेस टू कावेरी एस्टेट कॉलोनी, कमला नेहरू स्कूल के पीछे न्यास कॉलोनी, आजाद नगर नयायार्ड, गोकुलधाम कॉलोनी पुरानी इटारसी, बोर्डिंग स्कूल के पास नाला मोहल्ला, वार्ड नंबर 14 ग्राम सुखतवा और वार्ड क्रमांक 5 ग्राम मेहरागांव के कंटेनमेंट जोन को समाप्त करने की घोषणा की है। इन क्षेत्रों में जिला दंडाधिकारी के आदेश से लगे धारा 144 संबंधी प्रतिबंध और दंडात्मक आदेश जारी रहेंगे।