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अपडेट: वन विभाग को मिली सागौर तस्कर की रिमांड

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इटारसी। न्यायालय ने आज कोर्ट में पेश अंतर्राज्यीय तस्कर गोकुल विश्नोई की 18 फरवरी तक की रिमांड वन विभाग को दी है। गोकुल पिता रामू उर्फ रामेश्वर विश्नोइ्र को आज वन अपराध के अंतर्गत इटारसी न्यायालय में पेश किया था।
प्रकरण में आरोपी गोविन्द राम वल्द कोजाराम जाटर निवासी रतकुटिया, जोधपुर राजस्थान, रामप्रसाद वल्द बल्लाराम ढाका निवासी जोधपुर राजस्थान, रामशंकर वल्द रामवतार विश्नोइ्र निवासी रूनझुन खिरकिया जिला हरदा को पूर्व में गिरफ्तार (Arrest) किया जा चुका है। उनके बयान के आधार पर गोकुल विश्नोई वाहन एमपी 47, सीए 3162 में सागौन के ताजे ल_ एवं वन्य प्राणी सांभार के सींग पायलेटिंग (Seeng piloting) करते हुए खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, उज्जैन के जंगलों से वनोपज सागौन का अवैध परिवहन एवं वन्य प्राणी के अवयवों की तस्करी करने वाला मुख्य आरोपी एवं सरगना है। उसके खिलाफ मप्र और अन्य राज्यों में भी अपराध दर्ज है। गोकुल को 11 फरवरी को एसटीआर भोपाल ने गिरफ्तार करके सुखतवा वन परिच्छेद अधिकारी को सूचना दी थी। आज उसे न्यायालय में पेश किया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर (Assistant District Prosecution Officer Ravindra Atulkar) ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किया कि आरोपी से पूछताछ करने उसे राजस्थान लेकर जाना है, इसलिए आरोपी की 18 फरवरी तक रिमांड चाहिए। न्यायालय ने तर्क से सहमत होते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी सुखतवा को रिमांड पर दिया है।

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