नर्मदापुरम। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम डीके सिंह ने समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारियों को आदेशित किया है कि वह अपने अनुभाग अंतर्गत पूर्णरूप से चायनीज मांझों का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने हेतु प्रतिबंधित करें, तथा उल्लघंन किये जाने पर नियमानुसार संबंधितों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम ने उक्त आदेश आमजनों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दिए हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर प्राय: यह देखा जाता है, कि बहुतयात व्यक्तियों द्वारा पतंगबाजी किये जाने हेतु चायनीज मांझो का उपयोग किया जाता है। यह चायनीज मांझों का निर्माण अत्यंत ही घातक कांच मिश्रण एवं अन्य केमिकल के निर्माण से तैयार किये जाने से इनका उपयोग मानव जीवन हेतु असुरक्षित है।
कतिपय मामलों में यह भी देखा गया है कि चायनीज मांझों के साथ पंतगबाजी किये जाने से आमजन के लिए असुरक्षित व मानव शरीर को इन चायनीज मांझों के कारण अकसर गंभीर चोट जैसे हाथ कटना, गला कटना अथवा शरीर के अन्य अंग दुर्घटनाग्रस्त होते है।