फैसला : सागर मांझी हत्याकांड के आरोपियों को आजीवन कारावास

इटारसी। करीब छह वर्ष पूर्व गुरुनानक काम्पलेक्स के पास बाइक टकराने से हुए विवाद के बाद हुई सागर मांझी की हत्या मामले में कोर्ट ने फैसला दे दिया है। मामले में आरोपियों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी श्रीमती सुशीला वर्मा ने इटारसी बाजार में हत्या और हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास व अन्य दण्ड से दण्डित किया। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना 18 सितंबर 2017 को हुई थी। फरियादी चिराग केवट ने रिपोर्ट लेख कराई कि वह तथा उसकी बुआ का लड़का सागर केवट स्कूटी से स्टेट बैंक तरफ से बाजार तरफ जा रहे थे, स्कूटी सागर केवट चला रहा था। वे लोग जैसे ही गुरूनानक काम्प्लेक्स के सामने पहुंचे दो लड़के पैदल जा रहे थे, जिनसे मोटर सायकिल टच हो गई, वह दोनों लड़के बहस करने लगे। फरियादी ने उनसे कहा बहस मत करो, उनमें से एक लड़के ने उसे धक्का मार दिया तथा दूसरे लड़के ने जान से मारने की नीयत से चाकू सीने पर मारा, तो बाया हाथ सामने कर दिया। हाथ में चाकू का वार लगा खून निकलने लगा, वह बचने के लिए पीछे हुआ।

जब सागर मांझी समझाने स्कूटी से उतरा तो सागर के सीने पर लगातार वार करके दोनों लड़के भाग गये। सागर मांझी खून से लथपथ हो गया और पूल गेम के सामने जाकर गिर गया। रीतेश एवं एक अन्य व्यक्ति की मदद से स्कूटी से सरकारी अस्पताल लेकर गये, जहां सागर मांझी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

तब तक अज्ञात दो व्यक्तियों ने चिराग केवट पर जाने से मारने की नीयत से चाकू से हमला करना एवं चाकू से सीने, कंधे पर चोट पहुंचाकर हत्या का मामला सामने आया था। पुलिस के अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र द्वारा धारा 302, 307, 102, 34 भादवि एवं 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र पेश किया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा घटना के चश्मदीद साक्षी तथा आरोपी मुकेश से जब्त चाकू तथा कपडे से संबंधित वैज्ञानिक रिपोर्ट के माध्यम से अपराध किया जाना साबित किया। प्रस्तुत साक्ष्य पर विश्वास करते हुये न्यायालय ने आरोपियों को दण्डित किया गया।

सजा का विवरण

न्यायालय तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी, ने आरोपी रोशन पिता राजेन्द्र प्रसाद केवट, 20 वर्ष, निवासी पीपल मोहल्ला, गोलनदाज की चाल इटारसी जिला नर्मदापुरम, मुकेश पिता श्रीराम राजपूत 26 वर्ष, निवासी पीपल मोहल्ला, बर्तन वाली की चाल इटारसी, जिला नर्मदापुरम को कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।

आरोपी मुकेश राजपूत को 302 भादवि आजीवन कारावास 1000 रुपए, 307 भादवि 10 वर्ष 1000 रुपए, 25 आयुध(1-बी)बी अधिनियम 03 वर्ष 1000 रुपये, 27 आयुध अधिनियम आजीवन कारावास 1000 रुपए अर्थदंड। रोशन केवट 302/34 भादवि आजीवन कारावास 1000 रुपए, 307/34 भादवि 10 वर्ष 1000 रुपए अर्थदंड। अर्थदंड न चुकाने पर दोनों को तीन-तीन माह अतिरिक्त सजा भोगना होगी। शासन की ओर से पैरवी एचएस यादव अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी ने की है।

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AUTHORRohit

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