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फोटोयुक्त 12 दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर भी मतदाता कर सकेंगे मतदान

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नर्मदापुरम। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के निर्देशानुसार सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को, जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें आगामी 17 नवंबर को मतदान से पहले मतदान केंद्र पर अपनी पहचान के लिए फोटो पहचान पत्र अर्थात ईपिक प्रस्तुत करना होगा। वे मतदाता, जो फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह (Neeraj Kumar Singh) ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन ईपिक कार्ड (EPIC Card) या अन्य वैकल्पिक 12 दस्तावेजों में से कोई एक पहचान पत्र अवश्य लेकर जाएं ताकि मतदान के दौरान कोई परेशानी न हो। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान ईपिक नहीं होने पर इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), पैन कार्ड (PAN Card), भारतीय पासपोर्ट (Indian Passport), फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा पीएसयू अथवा सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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