राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नवीन पात्र हितग्राहियों को जोड़ने का कार्य 10 अगस्त तक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम : आज प्रस्तुत की जा सकेगी दावे आपत्ति

 इटारसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(National Food Security Act) में नवीन हितग्राहियों(Newly eligible beneficiaries) को जोडने का काम 10 अगस्त तक किया जाएगा। जिला आपूर्ति नियंत्रक(District supply controller) होशंगाबाद ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार नवीन पात्र हितग्राहियो को जोडने एवं अनुपलब्ध हितग्राहियों को अलग किए जाने का कार्य 10 अगस्त तक किया जाना है।

इसके अंतर्गत मृत, डुप्लीकेट, विवाह होकर अन्यत्र जाने वाले हितग्राहियो की सूची संबंधित नगरीय निकाय, जनपद कार्यालयों एवं उचित मूल्य दुकानो पर प्रदर्शित कराई गई है। प्रदर्शित सूचियो पर दावा आपत्ति ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार एवं नगरीय क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को 7 अगस्त तक प्रस्तुत की जा सकेगी। उन्होने बताया कि नवीन सत्यापित हितग्राहियो के डाटाबेस में आधार सीडिंग का कार्य स्थानीय निकाय द्वारा किया जा रहा है।

नवीन सत्यापित(New verified) के लिए होगा ऐसा
जिला आपूर्ति नियंत्रक ने अनुरोध किया है कि नवीन बीपीएल कार्डधारी(New bpl card holder) एवं अन्य श्रेणियो में नवीन सत्यापित परिवार संबंधित स्थानीय निकाय में जाकर परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर प्रस्तुत कर आधार सीडिंग कराएं ताकि उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्राप्त होने वाले खाद्यान्न हेतु नवीन पात्रता पर्ची जारी की जा सके।

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