इटारसी। अवैध गांजा रखने के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इटारसी ने आरोपी को सजा सुनाई है। मामला करीब 9 वर्ष पुराना बताया जाता है।
मकर संक्रांति चैकिंग के दौरान अवैध गांजा लेकर प्लेटफार्म पर खड़े नाला मोहल्ला के एक व्यक्ति को जीआरपी ने गिरफ्तार करके प्रकरण पंजीबद्ध करके कोर्ट में पेश किया था। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि 4 जनवरी 2010 को जीआरपी ने मकर संक्रांति सुरक्षा की ड्यूटी के दौरान प्लेटफार्म क्रमांक एक से मुंबई छोर पर एक व्यक्ति को बैग लिए खड़े देखा और पूछताछ की तो उसने अपना नाम खालिक पठान वल्द ईसुक पठान उर्फ तम्मी, उम्र 40 वर्ष, निवासी गांधीनगर स्कूल के पीछे वार्ड 23 नाला मोहल्ला में रहना बताया। बैग की तलाशी लेने पर उसके बैग में सूखा गांजा रखा मिला। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। संपूर्ण विवेचना के आधार पर अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 8/20 के अपराध को प्रमाणित करने में सफल रहा। अत: आरोपी को छह माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया जाए। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अुतलकर ने की।
अवैध गांजा रखने के मामले में छह माह की सजा
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