इटारसी। जेएमएफसी श्रीमती सपना पोर्ते की अदालत ने समीपस्थ ग्राम पांडरी निवासी ग्रामीणों को अवैध लकड़ी कटाई मामले में कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है। मामला 2012 का है, जब 18 सितंबर को वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अनिल पिता आनंद राव पाटिल निवासी पांडरी, तहसील इटारसी ने अवैध सागौन की कटाई संरक्षित वन परिसर कीरतपुर के कक्ष क्रमांक पीएफ-131 से की है। सूचना मिलने पर आरोपी के घर पर छापामार कार्रवाई की जहां पर एक अन्य आरोपी बुद्धलाल पिता मोतीलाल निवासी पांडरी सागौन की चरपट पर अवैध रूप से काम करते मिला।
न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर मामले की सत्यता पाकर अनिल पिता आनंद राव को धारा 33 (1)(क) के आरोपी में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2 हजार जुर्माना एवं आरोपी बुद्धलाल को मप्र काष्ठ चिरान विनिमय अधिनियम 1984 की धारा 4 (क) एवं (ख) में कोर्ट उठने तक की सजा और 1 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ रविन्द्र अतुलकर ने की।
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अवैध लकड़ी कटाई मामले में कोर्ट उठने तक की सजा
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