इटारसी। अपने परिवार के साथ अंडमान एक्सप्रेस से झांसी से इटारसी आ रही तीन बंगला निवासी महिला को चाकू मारकर अज्ञात लुटेरे ने करीब तीन लाख रुपए के जेवर लूटकर फरार हो गया। घटना के बाद पीडि़ता के परिवार ने चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोका और लुटेरे को पकडऩे का प्रयास किया लेकिन ट्रेन रुकने के बावजूद न तो सुरक्षा बल का कोई जवान पहुंचा और ना ही टीटीई ने चेन खींचने का कारण जानने की कोशिश की। इधर जीआरपी ने भी उनके दुख को कम करने के बजाए उसे बढ़ाया ही है। महिला की शिकायत पर चोरी और छीनाझपटी की धाराएं लगायीं लेकिन न तो चाकू लगने का केस दर्ज किया और ना ही उसका मेडिकल चेक अप कराया।
तीन बंगला निवासी महिला सुल्ताना परवीन पति अब्दुल हमीद के साथ अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन में घुसे लुटेरे ने चाकू से हमला करते हुए उनके पास से लेडीज पर्स छीन लिया। पर्स में करीब 3 लाख रुपए के जेवर रखे हुए थे। घटना के वक्त सुल्ताना परवीन के साथ उनका पुत्र तौफिक हमीद और बहु मौजूद थी। तौफिक हमीद ने बताया कि पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की है लेकिन वह चोरी की है, मां के ऊपर हुए चाकू से हमले का जिक्र नहीं किया है और ना ही मेडीकल कराया। तौफिक रेलवे स्टेशन पर सफाई का कार्य करने वाली कंपनी चंबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में प्रोजेक्ट मैनेजर है। उसने बताया कि वे अंडमान एक्सप्रेस 16032 से झांसी में परिवारिक शादी से लौट रहे थे। रात करीब 3 बजे का वक्त होगा। तभी अब्दुल्लागंज स्टेशन के पास ये घटना हुई। तौफिक के मुताबिक उनकी मां के पास जो पर्स था उसमें सोने की दो पांचाली 10 ग्राम, मंगलसूत्र 2 नग 14 ग्राम, 2 अंगूठी 10 ग्राम, 2 जोड़ कान की झुमकी 1-1 तौला, 1 सोने का हार 2 तौला, 1 जोड़ सोने का सुईधागा 25 हजार, 2 लौंग, 1 मोबाइल चोरी गए हैं। तौफिक ने बताया कि मां के हाथ से चाकू लगा था। हमनें लुटेरे को पकडऩे के लिए और लूट की जानकारी देने के लिए जंजीर खींची। जंजीर चार बार खींची गई, ट्रेन करीब 30 मिनट तक खड़ी रही, लेकिन कोच में न तो कोई टीटीई आया और न ही कोई सुरक्षा बल।
लुटेरे से किया मुकाबला
महिला सुल्ताना परवीन के पुत्र ने बताया कि मां के पर्स की रस्सी हाथ में लपेटे हुए थी। लुटेरा जब उसे छीनकर भागा तो मां उठ गई, उनका हाथ खिंच गया। लेकिन मां ने पर्स छोड़ा नहीं। चोर की कालर पीछे से पकड़ी, फिर उसे खींचा, इस पर उसने चाकू निकालकर मां के हाथ में मार दिया। जिससे वे घायल हो गईं और पर्स हाथ से छूट गया। तौफिक ने बताया कि लुटेरे को पकडऩे के लिए वे दौड़े थे लेकिन जिस वक्त घटना हुई ट्रेन धीमी थी, जिसका फायदा उठाकर लुटेरा ट्रेन से कूदकर भाग निकला।
ये धाराएं लगनी थी
जीआरपी ने चोरी की धारा 380 और छीनने की धारा 356 लगाई है। जबकि इस तरह के केस में धाराएं 326 चाकूबाजी और आम्र्स एक्ट भी लगाया जाना था। अधिवक्ता संतोष शर्मा के मुताबिक पुलिस को महिला का मेडीकल भी कराना था। अभी पुलिस को धारा बढ़ानी चाहिए। मामले में जीआरपी थाना प्रभारी बीएस चौहान का कहना है कि चोरी व छीना झपटी की धारा लगाई हं। महिला ने स्वयं ही मेडीकल के लिए आनाकानी की थी। इधर पीडि़त महिला का कहना है कि जीआरपी ने चाकू मारने का केस दर्ज नहीं किया। हमारी मांग है कि वह चाकू मारने का केस दर्ज कर जांच जल्दी करे।
एक्सप्रेस में महिला को चाकू मार लूटे जेवर
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