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एसडीओ रेवेन्यू ने दिए कोटवारों को ये निर्देश

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इटारसी। ग्राम कोटवारों को अब हर माह एक निश्चित तारीख को तहसील आफिस में अपनी उपस्थित दर्ज करानी होगी। यही नहीं उन्हें उक्त दिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक दफ़्तर में रहना होगा। 90 कोटवारों को प्रतिमाह की एक निश्चित तारीख भी आवंटित कर दी गई है। इस गणित के अनुसार हर दिन तहसील आफिस में तीन कोटवारी की मौजूदगी सुनिश्चित हो गई है।
यह नई व्यवस्था अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अभिषेक गेहलोत ने आज ग्राम कोटवारों की मीटिंग में तय की है। इसके अनुसार प्रत्येक कोटवार को माह में केवल एक दिन तहसील आना होगा, उस दिन उन्हें बस के किराए से छूट रहेगी। कोटवारों को पूरे माह में ग्राम में घटित सभी घटनाओं की जानकारी को कोटवार पंजी में नोट करानी है जिसे तहसील में नोट करवाना है। तहसील में ई-कोटवार पंजी तैयार की जाएगी।
कोटवारों को यहां ग्राम के ऐसे व्यक्ति जो ग्राम की व्यवस्था खराब करते हंै, उनके नाम बताने हैं ताकि प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा सके। इसी तरह से ग्राम को खुले में शौच से मुक्त करने के प्रयास करना है, मॉर्निंग फॉलो अप के लिए निगरानी दल बनाना है, तहसील परिसर की वाहनों की पार्किंग व्यवस्थित करना, तहसील परिसर में धूम्रपान करने वालों को कोटवारों द्वारा पकड़ा जाएगा तथा सार्वजनिक परिसर में धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत 200 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। कोटवारों को कहा गया है कि वे संपूर्ण ड्रेस में तहसील कार्यालय आएं। नई व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित मानक के अनुसार कोटवारों की रैंकिंग की जाएगी तथा माह में सर्वश्रेष्ठ कोटवार को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

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