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कपड़ा व्यापारी के हत्यारे, होटल व्यावसायी और पुत्रों को सजा

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इटारसी। कोर्ट ने करीब चार वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में गोपाल भोजनालय के संचालक और उसके दो पुत्रों को आजीवन कारावास का दंड तथा दो-दो हजार का अर्थदंड दिया है। इन पर एक व्यापारी दिनेश गेहानी की हत्या का मामला 2015 से कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने मामले में गोपाल प्रसाद बड़कुर और उसके बेटे मनीष उर्फ बबला तथा शुभम उर्फ भूरी को हत्या में दोषी पाते हुए प्रत्येक को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं दो-दो हजार अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी गोपाल के बेटे निर्देश बड़कुर को गुप्ती रखने एवं उपयोग करके दिनेश की हत्या के अपराध के लिए दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड के अतिरिक्त धारा 25 आम्र्स एक्ट में दो वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार अर्थदंड तथा धारा 25 आम्र्स एक्ट में सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
घटना के विषय में 17 जनवरी 2015 को नरेश कुमार गेहानी पिता धनराज गेहानी 30 वर्ष, निवासी दशमेश कालोनी ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि आरके हौजियरी नामक उसकी कपड़े की दुकान पूड़ी लाइन में है। घटना 16 जनवरी की रात 10:55 बजे की है जब उसका भाई दिनेश उर्फ बब्बन दुकान से मोंटू मालवीय की दुकान पर सब्जी लेने गया था। वहां गोपाल भोजनालय के संचालक गोपाल प्रसाद बड़कुर उसके भाई से विवाद करने लगा। तभी गोपाल के बेटे निर्देश बड़कुर, मनीष उर्फ बबला तथा भूरी उर्फ शुभम आ गये। दिनेश से सभी ने मारपीट की। मनीष उर्फ बबला ने दिनेश को पकड़ लिया और निर्देश ने होटल से गुप्ती लाकर दिनेश के सीने में वार कर दिया जिससे दिनेश जमीन पर गिर पड़ा। दिनेश चिल्लाई तब फरियादी नरेश उसके भाई निदेश को घायल अवस्था में उठाकर तत्काल सरकारी अस्पताल पहुंचा जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस थाना इटारस में प्रकरण दर्ज करने के बाद अनुसंधान करके चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 302 भादवि के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एचएस यादव ने अभियोजन साक्षियों के कथन कराए और अंतिम तर्क करते हुए शासन का पक्ष रखा।

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