सुमति ताई हत्याकांड
इटारसी। शहर के बहुचर्चित सुमति ताई हत्याकांड में लूट का माल खऱीदने बाले आरोपी वैभव खंडेलवाल की जमानत याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी है।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री राजीव कुमार सिंह की अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी वैभव खंडेलवाल की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। शासन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक अजय प्रकाश श्रीवास्तव ने की। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी यह जानता था कि हत्या के अपराध में लूटी गई सम्पत्ति का विक्रय किया जा रहा है तब भी उसके द्वारा लालच में आकर अत्याधिक कम कीमत में सम्पत्ति क्रय की। आरोपी ने हत्या के अपराध में 90 हजार कीमत के स्वर्ण आभूषण मात्र 16 हजार रुपए में खरीदने का आरोप है। वैभव 1 जून से जेल में है।
कोर्ट ने कहा, जानते हुए लूट के जेवर खरीदे गए
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