इटारसी। 13 वर्ष पुराने 2 चेक बाउंस के प्रकरण में आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त किया है। अधिवक्ता संतोष शर्मा के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम राजेन्द्र सर्विस एवं 2 अन्य में आज सोमवार को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी स्वाति निवेश जायसवाल ने निर्णय पारित कर प्रकरण के आरोपी सुरेश सोनी, नरेन्द्र सोनी, जितेंद्र सोनी को धारा 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के आरोप से दोषमुक्त किया। प्रकरण में आरोपियों की ओर से इंडियन ऑयल कंपनी से पेट्रोलियम पदार्थों का क्रय कर 81,18,500 रुपये मूल्य के कुल 18 चेक प्रदान किये थे। अनादरण उपरांत इंडियन ऑयल द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध इटारसी न्यायालय में 2 प्रकरण प्रस्तुत किये गए थे। 13 साल के विचारण के बाद सोमवार को न्यायालय ने आरोपियों को दोषमुक्त किया। प्रकरण में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता संतोष शर्मा, राकेश उपाध्याय, मनोज शर्मा ने पैरवी की।