इटारसी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राघवेंद्र श्रीवास्तव द्वारा छेड़छाड़ करने वाले एक आरोपी को धारा 354, 456 में सजा दी गई है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविंद्र अतुलकर ने बताया कि छेड़छाड़ का मामला 25 जून 2015 की रात का है। जबकि फरियादी एवं उसका पति घर के अंदर खाना खाकर सोने के बाद आरोपी पप्पू कहार, पिता गोवर्धन कहार उम्र 30 वर्ष निवासी पाहनवर्री थाना रामपुर गुर्रा दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और फरियादिया के साथ लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। किंतु चिल्लािने के कारण जब पति एवं सास जाग तो आरोपी भाग गया। इसके बाद घटना की रिपोर्ट थाना रामपुर गुर्रा में दर्ज की गई।
अभियोजन द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि आरोपी पप्पी कहार द्वारा रात्रि के समय एक महिला की लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल प्रयोग करने संबंधी अपराध प्रमाणित पाया गया। आरोपी को उचित दंड से दंडित न किए जाने पर उपरोक्त प्रकार के अपराधों में वृद्धि होगी। आरोपी को धारा 354 भादवि में एक वर्ष का कठोर कारावास तथा पांच सौ रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया एवं धारा 456 भादवि में छह माह का कठोर कारावास से और पांच सौ रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। वहीं जुर्माना न अदा करने की स्थिति में छह माह के अतिरिक्त कारावास होगा। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविंद्र अतुलकर ने की।
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छेड़छाड़ के आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास
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