इटारसी। ग्राम रामपुर में मरीज को गलत इंजेक्शन लगाने के आरोप में जेल भेजे गए रामपुर के अशोक कुमार बागची को आज कोर्ट से जमानत मिल गई है।
आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध धारा 304 आईपीसी के अपराध में गिरफ्तार और जिला जेल में न्यायायिक हिरासत में आरोपी अशोक कुमार बागची रामपुर थाना के अपराध क्रमांक 85/2017 में निरुद्ध था। उसे आज माननीय प्रथम एएसजे राजीव सिंह द्वारा जमानत अर्जी स्वीकार कर उसे 25000/-के मुचलके और ज़मानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए गए। अर्जी पर एडवोकेट संतोष गुरयानी ने अपने तर्कों के माध्यम से आरोपी का पक्ष रखा, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर आदेश पारित किए गए।
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डॉक्टर बागची को मिली जमानत
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