इटारसी। महाशिवरात्रि के मौके पर तिलक सिंदूर में लगने वाले मेले के दौरान भंडारे के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। भंडारे सहित ऐसे किसी भी धार्मिक आयोजन को बिना अनुमति करने पर एसडीएम की ओर से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस आशय के निर्देश आज एसडीएम आरएस बघेल ने जारी किए हैं।
एसडीएम कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि महाशिवरात्रि पर 12 से 14 फरवरी तक तिलक सिंदूर में मेले का आयोजन होगा। मेले के दौरान ग्राम जमानी से तिलक सिंदूर तक सड़क किनारे व मार्गों पर अनेक श्रद्धालु और संस्थाएं धार्मिक कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन करते हैं। सड़क किनारे पंडाल लगाने और बिना अनुमति आयोजन करने, दुकान लगाने से कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में व्यवधान होता है। मेले मे आने वाले श्रद्धालुओं की सुरखा को ध्यान में रखते हुए अब तिलक सिंदूर मार्ग पर बिना अनुमति के कोई भी धार्मिक आयोजन, भंडारे आदि नहीं किए जा सकेंगे। इसके लिए विधिवत अनुविभागीय दंडाधिकार के कार्यालय से आयोजन के पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति आयोजन से आयोजनकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
तिलक सिंदूर मेला : बिना अनुमति नहीं हो सकेंगे भंडारे
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