इटारसी। करीब तीन वर्ष पूर्व एक दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने की पुरानी बात पर दो लोगों के बीच झगड़े में एक व्यक्ति के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने पांच वर्ष का कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आज द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने इस मामले के अपना फैसला सुनाते हुये आरोपी को 5 वर्ष का कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया ने न्यायालय में आरोपी विनोद चौधरी को सजा दिलाने 43 दस्तावेज एवं 18 गवाह पेश कर दंडित कराया। भूरेसिंह भदौरिया ने बताया कि पथरोटा थाना अंतर्गत अ क 200/22 शासन बनाम विनोद चौधरी के प्रकरण में न्ययालय द्वारा धारा 307 आईपीसी में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये के जुर्माना से दंडित किया। अति जिला लोक अभियोजक इटारसी भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि 18 फरवरी 2022 को आरोपी विनोद चौधरी निवासी देहरी ने गांव के ही शैलेन्द्र चौधरी पर हत्या करने के आशय से कुल्हाड़ी से सिर पर हमला कर दिया था। आरोपी विनोद की चाय पान का टप पर घटना दिनांक को रात 9 बजे चाय की दुकान के सामने पुरानी बात गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया गाली गलौच हुआ तो संजीव चौधरी और विजय चौधरी ने दोनों को समझाकर अलग कर दिया।
उसके बाद शैलेन्द्र घर जाने के लिए पलटा तो आरोपी विनोद ने अपनी दुकान में रखी कुल्हाड़ी से जान से मारने की नीयत से शैलेन्द्र चौधरी के सिर पर दो बार हमला किया जिससे शैलेन्द्र गिर गया और खून निकलने लगा। आरोपी विनोद मौके से कुल्हाड़ी लेकर फरार हो गया। शैलेन्द्र के घर वालों को सूचना दी और उसे इलाज हेतु नर्मदा अस्पताल नर्मदापुरम में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चला और संजीव चौधरी की शिकायत पर थाना पथरोटा में आरोपी विनोद के खिलाफ धारा 307,294 का अपराध दर्ज किया। आरोपी के खिलाफ दिव्तीय अपर सत्र न्यायालय इटारसी के कोर्ट में सुनवाई हुई एजीपी भूरेसिंह भदौरिया ने बताया कि प्रकरण में कुल 18 अभियोजन की ओर से गवाह और 43 दस्तावेज प्रस्तुत किये गए।
इस प्रकरण में आहत शेलेन्द्र चौधरी के मरणानसन्न कथन भी दर्ज किये थे। प्रकरण की विवेचना तात्कालिक थाना प्रभारी प्रवीण चौहान ने की थी। न्यायालय ने आरोपी विनोद चौधरी को उक्त प्रकरण में दोषी पाते हुए धारा 307 आईपीसी में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 जुर्माने से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी अति जिला लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला ने की।