इटारसी। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट सुरेश कुमार चौबे होशंगाबाद के न्यायालय ने तीन आरोपियों संदीप उर्फ पिंटू पिता कमल सिंह, उम्र 21 वर्ष तथा कमल सिंह पिता चेतराम, उम्र 45 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम कासदाखुर्द, इटारसी में प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 व 376 (2) (एन) के अंतर्गत क्रमश: 5-5 वर्ष, 5-5 वर्ष एवं 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 4-4 हजार रुपए के अर्थदंड से एवं मूलचंद पांडरे पिता शिवचरण, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम सेमरपुरा, बैतूल को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 में 5 वर्ष के कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक केपी अहिरवार ने बताया कि 10 मई 2015 को फरियादी ने पुलिस थाना केसला में गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज करायी कि 7 मई 2015 को गांव में शादी थी, रात करीब 10 बजे उसकी पत्नी और बड़ी लड़की अभियोक्त्री तथा चार बच्चे भी शादी में गये थे। वह घर पर था और शादी का कार्यक्रम रात 2 बजे रात तक चलता रहा। इसके बाद सभी लोग घर आकर सो गये थे, अभियोक्त्री भी उसके कमरे में आकर सो गयी थी। जब दूसरे दिन सुबह 8 बजे उसकी पत्नी उठी, तो उसने अभियोक्त्री के कमरे में जाकर देखा, तो अभियोक्त्री नहीं दिखी। उसने अपनी नाबालिग लड़की की तलाश गांव एवं रिश्तेदारों में की तथा एक दिन बाद तक लड़की को तलाश किया, जिसका पता नहीं चला।
विवेचना के दौरान उपनिरीक्षक सुरेन्द्र कुमार शुक्ला ने घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया तथा दो साक्षीगण की मदद से अभियोक्त्री को आरोपी मूलचंद कोरकू के मकान से दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा बनाया। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी संदीप उर्फ पिंटू ने अभियोक्त्री को मूलचंद कोरकू के मकान में रखकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। आरोपी के पिता कमल सिंह ने उक्त अपराध में उसका सहयोग किया, जिसे पुलिस ने अपनी विवेचना में सह-आरोपी के रूप में शामिल किया। संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए दंडित किया। निर्णय उपरांत सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है।.
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, इटारसी एचएस यादव ने इटारसी न्यायालय में सशक्त पैरवी की। उसके उपरांत प्रकरण होशंगाबाद में पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय गठित हो जाने से तहसील इटारसी के न्यायालय से होशंगाबाद विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जिसका आगामी विचारण विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुरेश कुमार चौबे होशंगाबाद के न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जहां जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक केपी अहिरवार होशंगाबाद ने पैरवी की।
दुष्कर्म के आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास


Rohit Nage
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