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दो आदतन अपराधियो को किया जिला बदर

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होशंगाबाद। जिले मे कनून और व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अविनाश लवानिया ने दो आदतन अपराधियो को जिला बदर के आदेश दिये है। कलेक्टर ने आदतन अपराधी गोपी गोड निवासी पत्ती बाजार इटारसी तथा शरद मांझी निवासी सदर बाजार होशंगाबाद को एक वर्ष के लिये जिला बदर के आदेश दिये है। इन्हे होशंगाबाद सहित हरदा, बैतूल, छिंदबाडा, नरसिंहपुर, सीहोर, रायसेन तथा भोपाल जिले की राजस्व सीमाओ से एक वर्ष के लिये बाहर रहने के आदेश दिये है। यह आदेश पुलिस अधीक्षक आशुतोष प्रताप सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत जारी किये गये है।
जारी अलग-अलग आदेशो के अनुसार गोपी गोड पर इटारसी थाना क्षेत्र मे 10 प्रकरण दर्ज है। इनमे मारपीट करने, चोरी, लोगो को डराने धमकाने, गाली गलौच तथा अन्य अपराध शामिल है। इसी तरह शरद मांझी के विरूद्ध होशंगाबाद थाना क्षेत्र मे 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। जिसमे मारपीट, प्राण घातक हमला, जबरन पैसा वसूली, लूट पाट, डराने धमकाने तथा आर्मस एक्ट संबंधित अपराध शामिल है। इनके विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई किन्तु इनकी आपराधिक गतिविधियो मे कमी नही आई। लोक शांति को बनाये रखने तथा आम जनता की सुरक्षा को ध्यान मे रख कर इन्हे जिला बदर के आदेश दिये गये है। आदेश का उलंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने पुलिस को जिला बदर का आदेश कठोरता से लागू करने के निर्देश दिये है।

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