धारा 144 लागू है, कानून का उल्लंघन करने वालों की जगह हवालात में

Post by: Manju Thakur

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कलेक्टर और एसपी ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा
इटारसी। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रशासन किसी भी प्रकार की सुरक्षा संबंधी ढील देने के मूड में नहीं है। जिले में धारा 144 लागू है और ऐसे में कानून का उल्लंघन करने वालों को हवालात में भेजा जा रहा है तो सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खुद जिले के प्रशासनिक मुखिया और पुलिस कप्तान पूरी व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं। रविवार को कलेक्टर और एसपी ने इटारसी में आकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम हरेन्द्र नारायण, टीआई राघवेन्द्र सिंह चौहान व अन्य अधिकारी मौजूद थे।
शहर की गंगा-जमुनी तहजीब को आज कलेक्टर शीलेन्द्रसिंह और पुलिस अधीक्षक एमएल छारी ने भी देखा। वे व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट दिखे। लेकिन, किसी प्रकार की ढील के पक्ष में भी नहीं थे। होशंगाबाद जिला साम्प्रदायिक सौहार्द्र के मामले में कभी बदनाम नहीं रहा है, बल्कि मिसाल बना है। फिर भी पुलिस और प्रशासन ने अपने फर्ज को निभाने में पूरी ईमानदारी दिखाई और शांति व्यवस्था में सहयोग के लिए नागरिकों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर उनसे मिलने सिख समाज से पाली जसवाल सिंघ भाटिया और जसबीर सिंघ छाबड़ा, रजिन्दर सिंघ सलूजा, मुस्लिम समाज से मो. अतहर खान और अन्य भी पहुंचे थे।

दोपहर में आए कलेक्टर-एसपी
दोपहर बाद करीब डेढ़ बजे कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह और पुलिस अधीक्षक एमएल छारी इटारसी आये। उन्होंने यहां मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ईद-मिलाद-उन-नबी के अवसर पर धार्मिक स्थलों और शहर के मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा इंतजाम किये गये थे। कलेक्टर-एसपी नाला मोहल्ला पहुंचे और नूरानी मस्जिद होते हुए ग्वालबाबा वाले एरिया में गये। यहां से उनका काफिला लौटकर ईदगाह जामा मस्जिद लक्कडग़ंज आया और फिर न्यास कालोनी होते हुए सोनासांवरी रेलवे गेट से खेड़ा होते हुए पीपल मोहल्ला पहुंचे। दोनों अधिकारी सभी जगहों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था जायजा लेते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे।

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समाज प्रतिनिधियों से बातचीत
कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह और एसपी एमएल छारी ने पुलिस थाना स्थित टीआई के कक्ष में मुस्लिम और सिख समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा की। दोनों समाज के प्रतिनिधियों ने उनसे उनके त्योहार पर जुलूस निकालने पर अनुमति नहीं मिलने संबंधी चर्चा की तो कलेक्टर ने कहा कि जिले में धारा 144 लागू होने के कारण यह अनुमति देना संभव नहीं है। फिलहाल एक सप्ताह तो किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जा सकेगा। हालांकि हमारा जिला पूरी तरह से शांतिप्रिय है, बावजूद इसके धारा 144 लागू होने से नियमों का पालन कराना भी आवश्यक है। कलेक्टर-एसपी से चर्चा के बाद दोनों ही समाज के प्रतिनिधियों ने सहमति जताकर जुलूस और नगर कीर्तन का विचार स्थगित किया है।

समीक्षा के बाद आगे की नीति
पुलिस स्टेशन में मीडिया से चर्चा में कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने कहा कि फिलहाल जिले में धारा 144 लागू है। चार से अधिक लोग एकसाथ एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकते हैं, ऐसे में जुलूस को अनुमति भी नहीं दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि सिख और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने उनसे आकर मुलाकात की और जुलूस के विषय में चर्चा की थी। लेकिन, शांति व्यवस्था के लिए यह जरूरी है कि हम फिलहाल जुलूस आदि जैसी बातों को छोड़कर चलें। जुलूस आदि से अशांति फैलाने वालों को अवसर मिल सकता है और वे ऐसी कोई हरकत कर सकते हैं जिससे व्यवस्था बिगड़े। यही कारण है कि ऐसी कोई अनुमति नहीं दी जा रही है, दोनों समाज सहमत हैं।

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