इटारसी। जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर अविनाश लवानिया के आदेश के परिपेक्ष में एसडीएम इटारसी ने भी खेतों में फसल कटने के बाद नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया है।
एसडीएम आरएस बघेल ने आदेश में कहा है कि फसल कटाई के दौरान हार्वेस्टर एवं भूसा मशीन से होने वाली आगजनी तथा कटाई उपरांत नरवाई में आग लगाने से होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। उन्होंने आमजन, किसानों, भूसा मशीन संचालकों से कहा है कि फसल कटाई उपरात नरवाई में आग न लगाएं, जो किसान भूसा बनाने के लिए भूसा मशीन का उपयोग करते हैं, उसकी जानकारी संबंधित पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व अधिकारी को अनिवार्य रूप से देकर विधिवत अनुमति प्रदान करें।
उन्होंने कहा कि थ्रेसर एवं भूसा मशीन से अग्नि दुर्घटना की आशंका रहती है। यदि भूसा मशीन संचालक, थ्रेसर मालिक बिना अनुमति मशीनों का संचालन नहीं करें। अनुमति उपरांत भूसा निकालने के दौरान पर्याप्त मात्रा में रेत, पानी और अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था करके रखें।