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नरवाई नहीं जलाने हेतु नोटिफिकेशन जारी

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इटारसी। प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अजीत केसरी ने सभी कलेक्टर्स को कम्पाइन हार्वेस्टर से फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों को जलाने की कार्यवाही पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं।
प्रमुख सचिव के जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल के निर्देश पर फसलों की कटाई के उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाना प्रतिबंधित किया है। प्रदेश में फसलों की कटाई में कम्पाइन हार्वेस्टर का चलन व्यापक रूप से किया जा रहा है। इसके बाद नरवाई में आग लगाने की घटनाओं को देखते हुए आगामी रबी फसल की कटाई में कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ स्टॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाने की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए। यदि किसान इसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें स्टॉ रीपर का उपयोग कर फसल के अवशेषों से भूसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बाद भी यदि किसान नरवाई में आग लगाते हैं तो उनके विरुद्ध पर्यावरण विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर्स को निर्देश हैं कि जिले में उपलब्ध कम्बाइन हार्वेस्टर्स के संचालकों को उनके हार्वेस्टर के साथ उपरोक्त मशीनों को रखने की बाध्यता के बारे में अवगत कराएं तथा किसानों में इसे हतोत्साहित करने हेतु विशेष अभियान संचालित करें जिससे आगामी रबी फसल की कटाई में नरवाई से आग लगाने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

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