नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपियों को 1-1 वर्ष की सजा

Post by: Rohit Nage

The accused who molested a minor got 04 years of rigorous imprisonment

इटारसी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुरेश कुमार चौबे, होशंगाबाद के न्यायालय ने आरोपी पिंटू उर्फ राजेश उईके पिता मौजीलाल उईके, 24 वर्ष, निवासी ग्राम सोंठिया, इटारसी तथा विनय सल्लाम पिता श्यामसिंह सल्लाम, 26 वर्ष, निवासी ग्राम धाईं, इटारसी जिला होशंगाबाद को छेड़छाड़ के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 व धारा 456 के अंतर्गत 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण के पैरवीकर्ता जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक केपी अहिरवार ने बताया कि 21 जनवरी 2017 को अभियोक्त्री ने थाना पथरौटा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह आठवी तक पढ़ी है। दो साल पहले उसने पढ़ाई छोड़ दी है, वह घर पर ही रहती है। 18 जनवरी 2017 को वह उसके चाचा के घर ग्राम धाईं आयी थी। 20 जनवरी 2017 को रात में वह अपनी दादी के साथ घर में सामने वाले कमरे में सोई थी। चाचा और चाची बाहर गये हुए थे। रात को करीब 12:30 बजे गांव में रहने वाला लड़का घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया और बुरी नीयत से उसका मुंह दबाने लगा, तो उसकी नींद खुल गयी। उसने हाथ हटाने की कोशिश की तो उसके साथ झूमा-झटकी की। झूमा-झटकी में आरोपी का हाथ उसके मुंह हट गया और वह जोर से चिल्लाई, तो बगल में रहने वाले चाचा आ गये और उसकी दादी की भी नींद खुल गयी, तो आरोपी भाग गया। लाइट के उजाले में उसके चाचा ने आरोपी को पहचान लिया। चाचा ने उसका नाम विनय सल्लाम तथा दूसरे लड़के का नाम पिंटू उईके बताया। उनका पीछा किया, पर वे दोनों नहीं मिले। झूमा-झटकी करने वाला आरोपी विनय है तथा झूमा-झटकी में अभियोक्त्री कान के बायें तरफ चोट लगी है। सुबह अभियोक्त्री की मां को चाचा ने फोन करके बुलाया और पूरी घटना बतायी। जिसकी रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाने में दर्ज करायी। पुलिस द्वारा प्रकरण को विवेचना में लिया और संपूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, इटारसी एचएस यादव ने इटारसी न्यायालय में सशक्त पैरवी की। उसके उपरांत प्रकरण होशंगाबाद में पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय गठित हो जाने से तहसील इटारसी के न्यायालय से होशंगाबाद विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया, जिसका आगामी विचारण विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुरेश कुमार चौबे, होशंगाबाद के न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया, जहां जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक केपी अहिरवार, होशंगाबाद ने पैरवी की।

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